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What is GSTR 9 in Hindi?

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हम इस आर्टिकल मे ये जानेंगे की जीएसटीआर-9 क्या है , जीएसटीआर-9 क्यों है , इसे भरना क्यों जरूरी है और कैसे भरे ?

 

जीएसटीआर-9 क्या है ?  

 

जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड बिज़नेस पर्सन हर साल के अंत में एक रीटर्न  फॉर्म भरते है जिसे जीएसटीआर-9 के नाम से जाना जाता है ।  इस फॉर्म मे उनके पूरे साल का जो भी रीटर्न उन्होने भरा है उसकी जानकारी होती है ।  मतलब की साल भर का मासिक या तिमाही रीटर्न जो जीएसटीआर-1 , जीएसटीआर- 2 , जीएसटीआर-3 , जीएसटीआर-4 , जीएसटीआर-8 के फॉर्म में होता है उसका विवरण होता है ।  इस फॉर्म को ई -कॉमर्स ऑपरेटर्स भी भरते है । 

 

जीएसटीआर 9 के लिए किसे अप्लाई करना जरूरी है ?

 

जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी कारोबारियों , जिसमे सामान्य कारोबारी , कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कारोबारी , ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स , जो टीसीएस काटते हैं और वो कारोबारी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का है , उन्हें जीएसटीआर-9 भरना जरूरी है ।  अस्थायी कारोबार करने वाले ,  इनुपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ही वो कारोबारी जो जीएसटी की धारा 51 के तहत टीडीएस चुकाते है और वो विदेशी नागरिक जो भारत में बिज़नेस करते हैं और टैक्स भरते हैं ,  इन्हे जीएसटीआर-9 भरने से सरकार की तरफ से छूट है । 

 

जीएसटीआर- 9 के प्रकार  -

 

जीएसटीआर-9 चार प्रकार के होते हैं , चलिए देखते है की किस तरह के कारोबारी को कौन सा फॉर्म भरना चाइये -

 

1. जीएसटी में रजिस्टर्ड सामान्य व्यापारी जिन्होने जीएसटीआर-1 , जीएसटीआर -2 , और जीएसटीआर-3 भरा है , उन्हें जीएसटीआर -9 भरना अनिवार्य है ।

 

2. जीएसटीआर 9 -ए उन जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को भरना जरूरी है जिन्होने कम्पोजीशन स्कीम के तहत गुजरे वित्त वर्ष के दौरान अपने कारोबार के संबंध में हर तिमाही पर जीएसटीआर-4  दाखिल किया है ।

 

3. जीएसटीआर -9 बी उन ई कॉमर्स ऑपरेटरों को भरना जरूरी है जिन्होने गुजरे वित्त वर्ष के दौरान जीएसटीआर-8  भरे हैं ।  इन्हें जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर कर एकत्र) काटने का अधिकार होता है ।

 

4. जीएसटीआर- 9 सी वो व्यापारी भरते है जिनके व्यापार का सालाना 2 करोड़ रुपए से अधिक होता है , जिनके अकाउंट ऑडिट होने की जरूरत होती है । 

 

जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम क्या है ?

 

जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम के तहत सरकार ने कारोबारियों के लिए टैक्स का एक फिक्स रेट , पेमेंट बनाया है जिसे उन्हें हर तीन महीने में सिर्फ एक बार भरना होता है । 

 

जीएसटीआर- 9 की अंतिम तिथि - लास्ट डेट

 

अपने बिज़नेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के तुरंत बाद आने वाली 31 दिसंबर तक जीएसटीआर—9 को भरना अनिवार्य है । उदाहरण के लिए ,  वित्त वर्ष 2018-19 के बिज़नेस के लिए सालाना रिटर्न जीएसटीआर—9 को 31st March 2020 तक भरना अनिवार्य है ।

 

जीएसटीआर-9 ना भरने की पेनाल्टी -

 

अगर आप जीएसटीआर-9 नहीं भर पाते है तो प्रतिदिन आपको 100 रुपए का जुर्माना देना होगा ।  केंद्र के जीएसटी (CGST) और राज्य के जीएसटी (SGST) दोनों के लिए अलग-अलग 100 रुपए प्रतिदिन पेनाल्टी  होती हैं , यानी कि 200 रुपए प्रतिदिन ।

 

कैसे भरे जीएसटीआर 9 ?

 

जीएसटीआर-9 भरने के लिए आज ही अपने नजदीकी जीएसटी सुविधा सेण्टर से संपर्क करे या कॉल करे 1800-843-5500 पर अपने नज़दीकी जीएसटी सुविधा सेण्टर के बारे में जानने के लिए ।

      
  

 

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